PMEGP & CMEGP Scheme Chhattisgarh : नारायणपुर जिले के विभिन्न वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा। यह ऋण छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा पात्रतानुसार प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को 50 हजार रूपये से लेकर 4 लाख रूपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की 9-9 योजनाओं में एक लाख से 15 लाख रूपये तथा अल्प संख्यक वर्ग की 4 योजना में एक से 5 लाख रूपये ऋण दिया जायेगा। उपरोक्त सभी योजनाओं में 5 वर्ष की समयाविध तक कर्ज दिया जायेगा। विभिन्न योजनाओं में वार्षिक ब्याज दर 4 से 8 प्रतिशत देय होगी।
PMEGP & CMEGP Scheme Chhattisgarh
उपरोक्त सभी योजनाआंे के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले आवेदकों के पास राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र, निवास व जाति प्रमाण पत्र के साथ ही शैक्षणिक योग्यता, मतदाता परिचय पत्र और राशन कार्ड एवं आधार कार्ड होना आवश्यक है। आवेदक 30 जून 2019 तक अपना आवेदन कार्यालय कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति नारायणपुर वर्तमान में कलेक्टोरेट परिसर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा के कक्ष क्रमांक 94 में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर आवेदन प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।
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नोट (Note) –
सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त पद के लिए पात्रता संबधी निर्देशों का अवलोकन भली-भांति कर लें एवं किसी भी विज्ञापन पर आवेदन करने से पहले अपने समझ से काम लेवें। कृपया सटिक एवं अधिक जानकारी के लिए विभागीय नोटिफिकेशन या विज्ञापन देखें। किसी भी स्थिति में विभागीय विज्ञापन में दिये गये निर्देश ही सही माने जावेंगे।
‘‘विस्तृत विज्ञापन डाउनलोड करने के लिए उपर दिये गये बाहरी लिंक (External Link) पर क्लिक करें अथवा विभागीय वेबसाइट पर जायें।’’
निवेदन (Request) -
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